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आरोपी ने कहा, जिससे संबंध बनाया उसकी उम्र पता नहीं थी, मिली जमानत

एक नाबालिग को किडनैप कर उससे जबरन धंधा कराने के मामले में नाम आने पर गिरफ्तार हुए आरोपी को रोहिणी कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए जमानत दे दी। हालांकि आरोपी ने अनजाने में पीड़ित से यौन संबंध बनाने की बात भी कबूल की थी। सचिन त्रिवेदी, नई दिल्ली सुल्तानपुरी इलाके में एक नाबालिग को किडनैप कर उससे जबरन धंधा कराने के मामले में नाम आने पर गिरफ्तार हुए आरोपी को रोहिणी कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए जमानत दे दी । हालांकि आरोपी ने अनजाने में पीड़ित से यौन संबंध बनाने की बात भी कबूल की थी।  आरोपी ने कहा कि वह उस ठेके का रेगुलर कस्टमर है मगर उसे यह नहीं मालूम कि जिससे वह संबंध बनाता है उसकी उम्र कितनी है। जिस आपराधिक मामले में उसका नाम आया है उससे वह पूरी तरह से अनजान है और गिरफ्तारी से उसे हैरानी हुई है। कोर्ट के सामने एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी को नहीं मालूम होता कि प्रॉस्टिट्यू ट की उम्र कितनी है और जमानत मंजूर कर ली । ऐडवोकेट मनीष भदौरिया ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि यह मामला बेहद संगीन है, जिसमें नाम आना एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकता...