हाईकोर्ट ने कहा- किरण बेदी को सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में दखल का अधिकार नहीं
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा कि पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी राज्य सरकार के रोजाना के कामकाज में दखल नहीं दे सकतीं। उनका काम केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर अमल करना है। असली ताकत जनता के जरिए चुनी गई सरकार के पास है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसके जरिए बेदी को प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। अफसरों को निर्देश नहीं दे सकतीं बेदीः कोर्ट कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किरन बेदी को कोई अधिकार नहीं है, जो वह सरकारी फाईलों को अपने पास मंगवाएं और अफसरों को दिशा निर्देश जारी करें। कोर्ट का कहना है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार केवल राज्य सरकार के पास हैं। वही असली बॉस है। 2017 में जारी किया था क्लेरिफिकेशन आर्डर लक्ष्मीनारायणन का कहना है कि गृह मंत्रालय ने 2017 में एक आदेश जारी किया था। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी के उप राज्यपाल को अधिकार सौंपे गए थे, जिससे वह प्रशासनिक मामलों में दखल दे सकें। पुड्डुचेरी की कांग्रेस सरकार और उप राज्यपाल के बीच पिछले काफी समय...